सरकार की प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (PMFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में, राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ई-मित्र पोर्टल पर बंद थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। अब आप ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके अपने राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ सकते हैं।
इस लेख में हम आपको NFSA न्यू अपडेट 2025, राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे।
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जोड़ने की सुविधा क्यों बंद हुई थी?
पिछले कुछ महीनों से ई-मित्र पोर्टल पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा को तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण निम्न थे:
- सिस्टम अपग्रेडेशन – NFSA पोर्टल को और अधिक सुचारू बनाने के लिए तकनीकी अपडेट किया जा रहा था।
- डुप्लीकेट एंट्री की समस्या – कई मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग राशन कार्ड में दर्ज होने की शिकायतें मिली थीं।
- आधार सत्यापन में देरी – नए नाम जोड़ने के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य है, लेकिन कई राज्यों में इस प्रक्रिया में देरी हो रही थी।
अब इन समस्याओं को दूर करके ई-मित्र पोर्टल पर फिर से नाम जोड़ने की सुविधा शुरू कर दी गई है।
राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें? (NFSA न्यू अपडेट 2025)
अगर आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ गया है (जैसे नवजात शिशु, नवविवाहित पत्नी/पति) और आप उसका नाम अपने राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो आप निम्न प्रक्रिया अपना सकते हैं:
1. ऑनलाइन आवेदन (ई-मित्र के माध्यम से)
- स्टेप 1: ई-मित्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: “राशन कार्ड में नाम जोड़ें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- स्टेप 4: नए सदस्य का नाम, आयु, संबंध और आधार नंबर भरें।
- स्टेप 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो आदि)।
- स्टेप 6: आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट कर दें।
2. ऑफलाइन आवेदन (सीधे खाद्य विभाग में)
- अपने नजदीकी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर फॉर्म लें।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करें।
- आवेदन की स्थिति nfsa.gov.in पर ट्रैक कर सकते हैं।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (नए सदस्य का)
- राशन कार्ड की कॉपी (मूल)
- पहचान प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आदि)
- निवास प्रमाण (मतदान आईडी, बिजली बिल, आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शादी का प्रमाण पत्र (अगर पति/पत्नी का नाम जोड़ना हो)
NFSA न्यू अपडेट 2025: क्या बदलाव हुए हैं?
- ई-मित्र पोर्टल पर नई सुविधा – अब आप ई-मित्र से राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आधार लिंकिंग अनिवार्य – नए नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है।
- फास्ट ट्रैक वेरिफिकेशन – आवेदन की प्रक्रिया अब पहले से तेज हो गई है।
- मोबाइल ऐप के जरिए ट्रैकिंग – NFSA ट्रैकर ऐप से अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए शुल्क देना होगा?
➔ हाँ, कुछ राज्यों में ₹50 से ₹200 तक का शुल्क लग सकता है।
Q2. आवेदन कितने दिनों में अपडेट होगा?
➔ आमतौर पर 7 से 15 दिन के अंदर नाम जोड़ दिया जाता है।
Q3. क्या बिना आधार के नाम जोड़ा जा सकता है?
➔ नहीं, आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर बच्चे का आधार नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
Q4. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
➔ आप 30 दिनों के अंदर पुनः आवेदन कर सकते हैं या खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
निष्कर्ष
NFSA न्यू अपडेट 2025 के तहत अब राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आपके परिवार में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना है, तो ई-मित्र पोर्टल या खाद्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड अनिवार्य है, इसलिए सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ पूरे हों।
अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो हेल्पलाइन नंबर 1967 या 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं।