खाद्य सुरक्षा योजना 2025: अब कलेक्टर जोड़ेंगे लाभार्थियों के नाम – पूरी प्रक्रिया और नए नियम

राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब जिला कलेक्टरों को लाभार्थियों के नाम जोड़ने का अधिकार दिया गया है। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो अभी तक योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नए नियमों के तहत कैसे अपना नाम जोड़वाएं, कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं और कैसे चेक करें सूची में अपना नाम।


खाद्य सुरक्षा योजना 2025: प्रमुख बदलाव

पहलेअब (2025 अपडेट)
केवल ऑनलाइन आवेदनकलेक्टर भी जोड़ सकेंगे नाम
15 दिन में प्रक्रिया7 दिन में नाम जोड़ने की व्यवस्था
केवल BPL परिवारस्पेशल केटेगरी के लिए छूट
RRCC पोर्टल पर ही आवेदनकलेक्टर कार्यालय में भी आवेदन

कैसे जोड़ें अपना नाम? (नई प्रक्रिया)

1. ऑनलाइन आवेदन (RRCC पोर्टल के माध्यम से)

  1. राजस्थान RRCC आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. “नया आवेदन” विकल्प चुनें
  3. आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें
  4. परिवार के विवरण भरें
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

2. ऑफलाइन आवेदन (कलेक्टर कार्यालय में)

  1. अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय जाएं
  2. खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म लें
  3. दस्तावेजों की स्व-साक्षरित कॉपी जमा करें
  4. आवेदन संख्या प्राप्त करें

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड (सभी परिवार सदस्यों का)
  2. निवास प्रमाण: राशन कार्ड/वोटर आईडी/बिजली बिल
  3. आय प्रमाण: बीपीएल राशन कार्ड/आय प्रमाण पत्र
  4. विशेष श्रेणी: विधवा/विकलांग/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  5. पासपोर्ट साइज फोटो: परिवार के मुखिया की

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)

  1. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम
  2. निवास: राजस्थान का स्थायी निवासी
  3. विशेष श्रेणियाँ:
    • विधवा महिलाएं
    • 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
    • दिव्यांग व्यक्ति (40% या अधिक विकलांगता)
    • अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार

लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. “लाभार्थी सूची” विकल्प चुनें
  3. जिला, तहसील और गांव का चयन करें
  4. सूची डाउनलोड करें या अपना नाम सर्च करें

विकल्प:

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-6127 पर कॉल करें
  • जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर पूछताछ करें

नए नियमों के फायदे

✔ पारदर्शिता: कलेक्टर स्तर पर चयन प्रक्रिया
✔ त्वरित प्रक्रिया: 7 दिनों में नाम जोड़ने की व्यवस्था
✔ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता: वरिष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग
✔ शिकायत निवारण: कलेक्टर कार्यालय में सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

❓ क्या पुराने राशन कार्ड वाले नाम जोड़ सकते हैं?

✅ हां, परिवार में नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

❓ नाम जोड़ने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

✅ कोई शुल्क नहीं, यह पूरी तरह निःशुल्क प्रक्रिया है।

❓ अगर आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या करें?

✅ 15 दिन के अंदर संबंधित कलेक्टर कार्यालय में अपील कर सकते हैं।

❓ क्या एक परिवार के एक से अधिक सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

✅ नहीं, एक परिवार के लिए केवल एक ही आवेदन मान्य होगा।


निष्कर्ष: तुरंत करें आवेदन

राजस्थान सरकार के इस नए निर्णय से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचेगा। अगर आप या आपके जानने वाले किसी को ₹2/kg गेहूं और ₹3/kg चावल का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज ही आवेदन करें। याद रखें, सही समय पर आवेदन करके ही आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

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